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ग्राम पंचायतों में मतदाता सूची पुनरीक्षण 19 अगस्त से, हर पात्र नागरिक नाम दर्ज कराना सुनिश्चित करें

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News By- हिमांशु उपाध्याय / नितिन केसरवानी

कौशांबी: आगामी पंचायत चुनावों की तैयारी के तहत ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावली का विस्तृत पुनरीक्षण कार्य 19 अगस्त 2025 से प्रारंभ होने जा रहा है। इस दौरान बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) घर-घर जाकर मतदाता सूची में नए नामों का जोड़ा जाना, त्रुटियों का संशोधन तथा अमान्य प्रविष्टियों का विलोपन करेंगे। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) शालिनी प्रभाकर ने जानकारी देते हुए बताया कि इस पुनरीक्षण में वर्तमान मकानों व नए मकानों के सभी पात्र निवासियों के नाम जोड़े जाएंगे। सभी नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे स्वयं एवं अपने परिवार के सभी योग्य सदस्यों के नाम मतदाता सूची में दर्ज हैं या नहीं, इसकी जांच अवश्य कर लें। यदि नाम दर्ज नहीं है, तो निर्धारित समयावधि में नाम शामिल कराना सुनिश्चित करें।

जो नागरिक 01 जनवरी 2025 को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु पूरी कर चुके हैं और किसी ग्राम पंचायत में सामान्य रूप से निवास कर रहे हैं, वे निर्वाचक नामावली में नाम शामिल कराने के योग्य हैं।

किन्हें नहीं जोड़ा जाएगा

1- जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है

2- जिन्हें सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त घोषित किया गया हो।

3- जो निर्वाचन अपराधों के कारण उस मत देने के लिए अयोग्य हो।

नागरिकों से अपील

अपने घर आने वाले बीएलओ को संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं। अगर किसी प्रविष्टि में त्रुटि है, किसी को विलोपित करना है या नाम जोड़ना है, तो बीएलओ को स्पष्ट रूप से सूचित करें। यदि 26 अगस्त 2025 तक बीएलओ आपके घर नहीं आता या कोई गड़बड़ी प्रतीत होती है, तो तुरंत जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या खंड विकास

अधिकारी से संपर्क करें।एक सही और त्रुटिरहित मतदाता सूची ही लोकतंत्र की असली पहचान है। इसलिए, अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें और अपने कर्तव्य का निर्वहन अवश्य करें।

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