कलेक्टर ने स्कूली छात्र – छात्राओं लाने ले जाने के लिए ई-रिक्शा पर प्रतिबन्ध
मध्यप्रदेश की राजधानी में बड़ा आदेश जारी हुआ है ई रिक्शा को लेकर
कलेक्टर ने स्कूली छात्र – छात्राओं लाने ले जाने के लिए ई-रिक्शा पर प्रतिबन्ध
मध्यप्रदेश की राजधानी में बड़ा आदेश जारी हुआ है ई रिक्शा को लेकर
भोपाल::जिला सड़क सुरक्षा समिति की आहूत बैठक दिनांक 27.06.2025 में सर्वसम्मति से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर स्कूल के छात्र-छात्राओं के परिवहन हेतु ई-रिक्शा का जो उपयोग किया जा रहा है उस पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। ई-रिक्शा स्कूल के छात्र-छात्राओं के परिवहन हेतु असुरक्षित वाहन है, वाहन मे स्कूल के छोटे बच्चो की सुरक्षा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण विषय है। अतएव ई-रिक्शा द्वारा स्कूली छात्र-छात्राओं के परिवहन पर प्रतिवन्ध लगाया जाता है।
देखिए आदेश