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सीईओ जिला पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत संरपच को पद पृथक करने संबंधित नोटिस किया जारी 

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सीईओ जिला पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत बोरखेडा की संरपच को पद पृथक करने संबंधित नोटिस किया जारी

 

खंडवा/खालवा::primes Tv news

 

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पंधाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार ग्राम पंचायत बोरखेडा की संरपच श्रीमति ज्ञानीबाई पति रूपसिंह द्वारा 5वे राज्य वित्त आयोग अन्तर्गत राशि 7 लाख 38 हजार 358 रूपये कार्यालयीन व्यय एंव अन्य सामग्री क्रय /व्यय मद में बिना किसी कार्ययोजना के तथा बिना किसी तकनीकी स्वीकृति/प्रशासकीय स्वीकृत का अनियमित व्यय किया गया है,जो संदेहास्पद होकर गंभीर वित्तीय अनियमितता किया जाना परिलक्षित करता है। श्रीमति ज्ञानीबाई पति रूपसिंह, संरपच ग्राम पंचायत बोरखेडा, जनपद पंचायत पंधाना के उक्त कृत्य के कारण मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत डाॅ.नागार्जुन बी.गौड़ा द्वारा संरपच श्रीमति ज्ञानीबाई को म.प्र.पंचायतराज एंव ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत पद पृथक करने संबंधित नोटिस जारी किया गया है।जनपद पंचायत पंधाना, अन्तर्गत ग्राम पंचायत बोरखेडा मे वन विभाग की भूमि पर अवैध अतिक्रमण में भी संरपच श्रीमति ज्ञानीबाई पति रूपसिंह की संलिप्तता पायी गयी है।

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