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जनपद में चाइल्ड मैरिज, बच्चों से श्रम कार्य किसी भी दशा में बंद करने का प्रयास करें बाल ग्रह के बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करें

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News By- हिमांशु उपाध्याय

जिलाधिकारी द्वारा बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड एवं चाइल्ड हेल्प लाइन, की गयी समीक्षा

कौशाम्बी: जिलाधिकारी श्री मधुसूदन हुल्गी की अध्यक्षता में कार्यालय कक्ष में बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड तथा चाइल्ड हेल्पलाइन के कार्यो की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में अध्यक्ष बाल कल्याण समिति द्वारा बताया गया कि माह अप्रैल, 2025 में 31 मामले आये जिनमें 21 मामलों में काउन्सिलिंग एवं विधिक प्रक्रिया के उपरान्त बच्चों को परिवार में पुर्नवासित किया गया। शेष मामलों में विधिक प्रक्रिया प्रचलित है।

बाल कल्याण समिति के आदेश से आवासित राजकीय बालगृह प्रयागराज, राजकीय बालगृह रामनगर वाराणसी, राजकीय बालगृह मोहन रोड लखनऊ एवं दृष्टि सामाजिक संस्थान लखनऊ, राजकीय बालगृह कानपुर तथा जनपद कौशाम्बी स्थित दीपमाला सामाजिक संस्था तिल्हापुर का निरीक्षण माह अप्रैल 25 में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्यगण द्वारा किया गया। निरीक्षणकर्ता सदस्यगण द्वारा निरीक्षण के दौरान संस्थाओं में रह रहे बच्चों के खान-पान रहन, सहन को देखते हुये उन्हें उचित दिशा-निर्देश देकर बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित किया गया। बाल कल्याण समिति द्वारा अप्रैल, 2025 में बाल-विवाह के मामले में एक बाल विवाह में बालिका की शादी रोकी गयी तथा परिजनों द्वारा सम्पन्न कराये गये 02 बाल विवाह के मामलों में थाना-कोखराज एवं थाना करारी के माध्यम से मुकदमा पंजीकृत कराया गया। बच्चों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुये बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने की कार्यवाही जिलाधिकारी के निर्देशन में की जा रही है।

बाल कल्याण समिति के सदस्य एवं श्रम प्रवर्तन अधिकारी, मानव तस्करी रोधी इकाई, जिला बाल संरक्षण इकाई, आदि के साथ बाल श्रम मुक्त अभियान के अन्तर्गत रेस्क्यू अभियान संचालित किया जा रहा है। 04 बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराते हुये 03 भट्ठों के नियोक्ताओं के प्रति कार्यवाही की गयी। सदस्य किशोर न्याय बोर्ड द्वारा बताया गया कि इस माह बाल सम्प्रेक्षण गृह का निरीक्षण किया गया। किशोर न्याय बोर्ड में अप्रैल से पूर्व 457 मामले लम्बित थे 09 नवीन मामले माह के दौरान प्राप्त हुये 13 मामलों का निस्तारण किया गया। वर्तमान में 453 प्रकरण लम्बित है जिस पर विधिक कार्यवाही प्रचलित है। जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि बाल श्रम एवं बाल विवाह मुक्त किये जाने हेतु अभियान का संचालन किया जाये तथा प्रमुख चौराहों पर होर्डिंग लगवायी जाये। बाल कल्याण समिति किशोर न्याय बोर्ड एवं चाइल्ड हेल्पलाइन में लम्बित प्रकरणों पर काउन्सिलिंग, फालोअप एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही प्रचलित करते हुये पेन्डेन्सी कम की जाये। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी, अध्यक्ष/सदस्य बाल कल्याण समिति, सदस्य किशोर न्याय बोर्ड, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, संरक्षण अधिकारी एवं चाइल्ड हेल्पलाइन कोआर्डिनेटर उपस्थित रहें।

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