खलटाका पुलिस ने पशु चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 03 आरोपियों को किया गिरफ्तार
आरोपियों के कब्जे से 04 बैल कीमती लगभग 02 लाख 40 हजार रुपये को किया जप्त
गिरफ़्तारशुदा आरोपी है आदतन अपराधी, जिसके विरुद्ध पूर्व मे भी है प्रकरण पंजीबद्ध है
राजू पटेल कसरावद(खरगोन)
बलकवाडा पुलिस थाने की खलटाका चौकी के द्वारा पशु चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 03 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 04 बैल कीमती लगभग 02 लाख 40 हजार रुपये को जप्त करने मे सफलता हासिल की है ।
*घटना का संक्षिप्त विवरण*
दिनांक 7 व 8 अप्रैल की मध्य रात्री मे ग्राम खडकवानी मे फरियादी रुबाब खान ने रिपोर्ट की थी कि उसके खेती किसानी के काम के दो जोड़ी कुल 04 बैलो को तलाई मोहल्ला विक्रम के घर के पीछे खेत मे ग्राम खडकवानी में बांधे थे था जहाँ से कोई अज्ञात चोर ले गया। फरियादी की रिपोर्ट पर अज्ञात बदमाशो के विरुद्ध अपराध क्रमांक 114/25 धारा 303(2) BNS का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया ।
प्राप्त सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना से अवगत करवाया गया एवं त्वरित कार्यवाही करते हुए चौकी खलटाका से पुलिस टीम का गठन कर चोरी की घटना का खुलासा कर आरोपियों की तलाश पतारसी करने हेतु लगाया गया । पुलिस टीम के द्वारा भी क्षेत्र मे सक्रिय आपराधिक तत्वों एवं मुखबिरों को सक्रिय कर चोरी के मामले मे आरोपियों की जानकारी एकत्रित करने के लिए लगाया गया ।
परिणामस्वरूप विवेचना के दौरान पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि,उक्त बैल चोरी की घटना मे तीन आरोपी संदेह के घेरे में थे। मुखबिर की सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम के द्वारा तीनों संदिग्धों के मिलने वाले स्थानों पर दबिश दी गई व चौकी लाकर मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की गई । जिसमे उन्होंने उक्त चोरी की घटना को कारित करना स्वीकार किया गया ।
पुलिस टीम के द्वारा आरोपियों को प्रकरण मे गिरफ्तार किया गया व आरोपियों की निशनदेही पर उनके कब्जे से चोरी गए 04 बैल कीमती लगभग 02 लाख 40 हजार रुपये को नियमानुसार विधिवत जप्त कर आरोपियों को न्यायालय पेश किया गया।
वहीं पुलिस रिकार्ड मे चेक करने पर गिरफ्तारशुदा आरोपी सद्दाम पर पूर्व मे थाना किशनगंज इन्दौर मे अपराध क्रमांक 362/13 की धारा 392,395 भादवि व थाना बलकवाड़ा जिला खरगोन अपराध क्रमांक 235/21 की धारा 4,6,9 पशु क्रूरता अधिनियम व 11(घ) अप क्र 235/21 की धारा 4,6,9 पशु क्रूरता अधिनियम व 11(घ) का पंजीबद्ध है ।
*गिरफ्तार आरोपियों के नाम*
सद्दाम पिता आबिद खान उम्र 29 साल निवासी खडकवानी,अलफाज पिता कासम खान उम्र 24 साल निवासी खडकवानी,सलाउद्दीन उर्फ भय्यु पिता युसुफ खान उम्र 30 साल निवासी धरमपुरी हाल मुकाम निमरानी को गिरफ्तार गया गया।
उक्त प्रकरण मे एसडीओपी मनोहर सिंह गवली के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी बलकवाडा रितेश यादव के नेतृत्व में चौकी प्रभारी राजेन्द्र अवास्या, सउनि अशोक नैय्यर,रामेश्वर पाण्डे, धनसिंग पवार,अखिलेश भूरिया,नीरज यादव,पंकज शर्मा,विकास अवास्या,राकेश चौहान,अजय सोलंकी व सायबर सेल के अभिलाष डोंगरे, आर. घनश्याम गोयल की सराहनीय भूमिका रही।