PRIMES TV NEWS
Breaking News in Primes

उत्तर प्रदेश सरकार का नवरात्रि पर मांस बिक्री और बूचड़खानों पर प्रतिबंध का निर्णय

0 13

News By- नितिन केसरवानी
लखनऊ, : उत्तर प्रदेश सरकार ने चैत्र नवरात्रि के मद्देनजर अवैध बूचड़खानों को बंद करने और धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में मांस बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। इसके अलावा, 6 अप्रैल को राम नवमी के दिन पूरे प्रदेश में पशु वध और मांस बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

सख्त निर्देश जारी
नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने सभी जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्तों, नगर आयुक्तों और अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अवैध बूचड़खानों को तत्काल बंद कराएं और धार्मिक स्थलों के निकट मांस बिक्री पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करें।

पुराने आदेशों का पालन
सरकार ने 2014 और 2017 में जारी आदेशों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया है कि अवैध पशु वध और धार्मिक स्थलों के पास मांस बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित होगी। इन आदेशों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियों का गठन किया जाएगा, जिसमें पुलिस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पशुपालन विभाग, परिवहन विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा प्रशासन के अधिकारी शामिल होंगे।

राम नवमी पर विशेष प्रतिबंध
6 अप्रैल 2025 को राम नवमी के अवसर पर प्रदेशभर में सभी बूचड़खानों और मांस की दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। इस दिन पशु वध और मांस बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

सख्ती से लागू होगा आदेश
प्रदेश सरकार ने कहा है कि इन नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्रों में निगरानी रखें और किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर तुरंत कार्रवाई करें।

सरकार के इस फैसले का विभिन्न धार्मिक संगठनों और आम जनता ने स्वागत किया है। हालांकि, कुछ मांस विक्रेताओं ने इस फैसले पर नाराजगी जताई है और इसे उनकी आजीविका पर प्रभाव डालने वाला कदम बताया है।

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Don`t copy text!