बड़ी खबर : कलेक्टर के निर्देश पर जिले में बाल मजदूरी पर प्रतिबंध
आदेश का उल्लंघन करने वालों पर होगी दंडात्मक कार्रवाई
बैतूल 13 मार्च 2025 कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देश पर श्रम पदाधिकारी बैतूल ने जिले में बाल मजदूरी पर प्रतिबंध लगाया है। जारी आदेश में श्रम पदाधिकारी ने विवाह समारोह, होली, रंगपंचमी त्यौहार आदि को ध्यान में रखते हुये सभी नियोजकों से अपील की है कि अपने संस्थान में किसी भी बाल श्रमिक, किशोर श्रमिकों से काम नहीं लिया जाए। आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर अधिनियम के तहत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। श्रम पदाधिकारी ने बताया कि बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 धारा 3 एवं 3(ए) के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का किसी भी स्थापना में एवं धारा 3 (ए) के अंतर्गत 18 वर्ष तक के किशोरो का खतरनाक प्रक्रियाओं में नियोजन प्रतिबंधित है। धारा 14 (डी) के तहत बाल श्रम एक दण्डनीय अपराध है जिसमें 20 हजार से 50 हजार -रूपये तक का जुर्माना अथवा 6 माह से 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है।