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MP News : पुलिस मुख्यालय ने किया आदेश जारी, हूटर और बत्ती लगाकर घूमने वालों की अब खैर नहीं

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MP News : पुलिस मुख्यालय ने किया आदेश जारी, हूटर और बत्ती लगाकर घूमने वालों की अब खैर नहीं

 

प्रदेश में विधायक सांसद से लेकर छुटभैया नेता और अधिकारी निजी और सरकारी गाड़ियों में नियम विरुद्ध हूटर पर कार्यवाही

 

वाहनों से हूटर, VIP स्टीकर , डिजाइनर नम्बर प्लेट सहित अनावश्यक लाइटें हटाने का निर्देश

भोपाल । मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय ने इस तरह के वाहनों की जांच कर तत्काल हटाने की कार्रवाई का दिया आदेश

 

पूरे प्रदेश में विधायक सांसद से लेकर छुटभैया नेता और अधिकारी निजी और सरकारी गाड़ियों में नियम विरुद्ध हूटर लगा जलवा बिखेर रहे है। और कार्यवाही करने वाले जिम्मेदार मूक दर्शक बने है।

 

प्रदेश में निजी वाहनों में हूटर, फ्लेश लाईट, VIP स्टीकर एवं गलत नम्बर प्लेट का दुरूपयोग करने वाले वाहन चालकों के विरूध्द वैधानिक कार्यवाही करने के संबंध में।

 

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रदेश में मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के विरूध्द निजी वाहनों में हूटर, वाहन के ऊपर फ्लेश लाईट (लाल, पीली, नीली बत्ती), वाहन पर VIP स्टीकर चस्पा करना एवं गलत नम्बर प्लेट के मामले विगत कुछ समय से लगातार बढ़ते जा रहे है। इस प्रकार उल्लंघनकर्ता वाहनों पर कार्यवाही न करने से ऐसे वाहन चालकों को प्रोत्साहन मिल रहा है। इन अनाधिकृत वाहनों के विरूध्द प्रभावी कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है। बड़ी खबर

 

कुछ दिन पूर्व एक जिले में VIP भ्रमण के दौरान ऐसा ही एक अनाधिकृत वाहन पकड़ा गया था, जिस पर बीनएएस एवं मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीबध्द किया गया है। संबंधित धाराओं के संबंध में छायाप्रति नमूना हेतु पत्र के साथ संलग्न है। आपके जिले में इस तरह की कार्यवाही अपेक्षित है ताकि अवांछनीय गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके।

 

अतः कृपया निजी वाहनों में (1) हूटर, (2) फ्लेश लाईट (लाल, पीली, नीली बत्ती) (3) VIP के स्टीकर (4) गलत नम्बर प्लेट का दुरूपयोग करने वाले वाहन चालकों के विरूध्द दिनांक 01/03/2025 से 15/03/2025 तक 15 दिवसीय विशेष अभियान चलाकर वैधानिक कार्यवाही करावे तथा की गई कार्यवाहियों का पालन प्रतिवेदन समयावधि में संलग्न प्रोफार्मानुसार दिनांक 18.03.2025 तक अनिवार्य रुप से इस कार्यालय के ई मेल cell02_ptri@mppolice.gov.in या aig_ptri@mppolice.gov.in पर भेजने का कष्ट करें।

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