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Breaking: मध्यप्रदेश के सभी पुलिस आयुक्त और पुलिस अधीक्षकों को दिए निर्देश 

भोपाल पुलिस मुख्यालय के अपराध अनुसंधान विभाग ने जारी किए आदेश 

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Breaking: मध्यप्रदेश के सभी पुलिस आयुक्त और पुलिस अधीक्षकों को दिए निर्देश

 

भोपाल पुलिस मुख्यालय के अपराध अनुसंधान विभाग ने जारी किए आदेश

 

किसी भी ‘वनकर्मी’ के खिलाफ सीधे FIR दर्ज नहीं कर सकेगी पुलिस, आदेश जारी

 

भोपाल । Madhya Pradesh police भोपाल अपराध अनुसंधान विभाग मुख्यालय पुलिस विभाग मध्य प्रदेश के द्वारा राज्य के समस्त जिले में पदस्थ अधीक्षक समस्त पुलिस अधीक्षक रेल और पुलिस आयुक्त को आदेश जारी कर बताया कि वन विभाग के किसी भी अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा बल प्रयोग करने एवं शास्त्र प्रयोग के संबंधी नियमों के संबंध में प्रधान मुख्यमंत्री सुरक्षा एवं वन बाल प्रमुख मंत्री शासन का पत्र कमान का हवा लेते हुए बताया कि दंड प्रक्रिया की संहिता की धारा 197 के तहत वन अधिकारी कर्मचारियों को अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान अग्नि शास्त्र का प्रयोग चालान करने करते हैं तो ऐसे मामले में रक्षों वनपालों एवं उप क्षेत्रपालों के विरुद्ध का नाम जज दर्ज कराई प्राथमिक सूचना प्रतिवेदन में पुलिस तब तक संज्ञा नहीं लगी जब तक की जिला दंडाधिकारी यानी कि कलेक्टर द्वारा आवेदित जांच में स्थित हो जाता की शास्त्र का प्रयोग या बाल का प्रयोग करना आवश्यक ना हुआ हो ।

 

जब जिला कलेक्टर की जांच के बाद रिपोर्ट सही पाए जाने पर मामला दर्ज होगा । आपको बता दें कि विदिशा के लटेरी गोली कांड को लेकर पुलिस की कार्रवाई विवादों में रही है।

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