Primes TV
Breaking News in Hindi

इन जिलें में सहायक जनसंपर्क अधिकारीयों की हुई पदस्थापना, देखिए सूची 

0 593

इन जिलें में सहायक जनसंपर्क अधिकारीयों की हुई पदस्थापना, देखिए सूची

 

इन जिलों में जनसंपर्क कार्यालय में हुई नियुक्ति

 

भोपाल । यह नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगीः-

1. कि वे सेवा शर्तों के उन परिवर्तनों से बाध्य होंगे, जिन्हें शासन समय-समय पर परिवर्तन करना उचित समझे उदाहरणार्थः अवकाश नियम, पेंशन नियम आदि में परिवर्तन ।

 

2. कि उन्हें संचालनालय के अधीनस्थ किसी भी कार्यालय में पदस्थ किया जा सकेगा।

 

3. कि उनकी नियुक्ति विशुद्धतः अस्थाई होगी तथा किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का लिखित नोटिस अथवा उसके बदले एक माह के वेतन भत्ते देकर सेवा समाप्त की जा सकेगी। नोटिस देने के पूर्व अथवा बाद में यदि वे अपने कार्य से बिना अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थिति के दिनांक से ही बिना नोटिस दिये शासकीय सेवा छोड़ दी है। उन्हें एक माह अथवा नोटिस अवधि में जितनी अवधि कम हो उत्तनी अवधि के वेतन मत्तों का भुगतान करना होगा।

 

4. कि राज्य शासन के अधीन दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली का प्रावधान है। सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू सामान्य वर्तमान नियमों अथवा जो मविष्य में बनाए जायेंगे और उन्हें लागू किया जाए, के अध्यधीन रहेंगे।

 

5. कि नियुक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करते समय पदस्थापना के जिला मुख्यालय के मेडीकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

 

6. कि चरित्र सत्यापन हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पदस्थापना कार्यालय के माध्यम से जनसंपर्क संचालनालय, भोपाल को भेजना होगा। नियुक्ति के पश्चात् यदि यह पाया जाता है कि संबंधित व्यक्ति शासकीय सेवा में रखे जाने योग्य नहीं है, तो उसे दी गई नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

 

7. कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम-6 के उपनियम (6) जिसमें प्रावधान है कि कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक संतान जीवित होने पर एक का जन्म यदि 26.01.2001 को या उसके

 

पश्चात हुआ हो, तो किसी भी शासकीय सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये अपात्र माना जावेगा। यदि नियुक्त कर्मचारियों के मामले में ऐत्ती स्थिति निर्मित पाई जाती है तो नियुक्ति आदेश तत्काल समाप्त होगा।

 

8. कि उनके द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र, कोई भी अभिलेख तथ्य असत्य पाए जाने तथा प्रमाणित होने पर दी गई नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

 

9. मध्यप्रदेश शासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12 दिसम्बर 2019 द्वारा उल्लेखित प्रावधान के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 8 (1) के तहत सीधी भर्ती के पद पर प्रथमतः तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा। तब-तक इन्हें वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगी।

 

10. निर्धारित अवधि में परिवीक्षा सफलतापूर्वक और विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

 

11. कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल द्वारा जिस क्रम में (प्राप्तांक के आधार) चयनित है, उसी क्रम में वरिष्ठता निर्धारित होगी।

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Don`t copy text!