अवैध उत्खनन खनन कर पुट्टी कारखाना ने आदिवासी की जमीन पर बना दी सड़क…
खनिज निरीक्षक ने पुट्टी कारखाना के विरुद्ध नही की कोई कार्यवाही…?
2 दिन पूर्व कटनी कलेक्टर ने की थी बड़ी कार्यवाही क्या अब खनिज निरीक्षक की बारी ?
मनीष कुमार राठौर/ 8109571743
भोपाल / कटनी । मध्यप्रदेश के कटनी जिलें में खनिज विभाग की निष्क्रियता कहें या भ्रष्टाचार की फैली जड़े जो कमजोर होने के बजाए और मजबूत होती जा रही है, आखिर किसका संरक्षण मिल रहा है कटनी जिलें में बैठें खनिज अधिकारी और निरीक्षक जो घोटालों पर घोटाले करने से नही डर रहे है, बिना लीज स्वीकृत हुए मेसर्स अल्ट्राट्रेक सीमेंट लिमिटेड ( बिरला व्हाइट) पर मेहरबान है ।
ताजा मामला कटनी जिले के बड़वारा तहसील के ग्राम छपरवाह के खसरा नंबर 8 में बिना लीज स्वीकृत हुए मेसर्स अल्ट्राट्रेक सीमेंट लिमिटेड ( बिरला व्हाइट) झरेला द्वारा बिना शासन तथा अन्य विभागों की अनुमति के उत्खनन कर सड़क बना ली है जो खनिज नियमो के विरुद्ध है जिस पर क्षेत्रीय खनिज निरीक्षक अशोक मिश्रा को उक्त फर्म के विरुद्ध अवैध उत्खनन का प्रकरण बनाकर कलेक्टर न्यायालय में पेश करने खनिज अधिकारी कटनी के समक्ष प्रस्तुत करना था जो नही किया तथा उक्त फर्म के द्वारा बिना अनुमति के खनन करने पर तत्कालीन कलेक्टर कटनी को शिकायत हुई थी जिस पर बड़वारा तहसील के कार्यालय नायब तहसीलदार बड़वारा ( व्रत – विलायत् कला ) जिला कटनी का पत्र क्रमांक – 05/ री०/2024 बड़वारा दिनांक 5/7/2024 से SDM को भेजे गए प्रतिवेदन से भी पुष्टि होती है की अल्ट्राट्रेक सीमेंट लिमिटेड झरेला ने आदिवासियों की जमीन पर उत्खनन कर लगभग एक एकड़ से अधिक रकबे में सड़क बना दी उसके बाबजूद भी बड़वारा क्षेत्र के खनिज निरीक्षक ने कोई कार्यवाही उक्त फर्म के विरुद्ध नही की…?
बता दे की खनिजों नियमो के तहत शासकीय जमीन पर डोलोमाइट की लीज देने के लिए राज्य सरकार नीलामी के माध्यम से लीज आवंटन करती है जिससे राज्य सरकार को ज्यादा राजस्व प्राप्त होता है लेकिन बड़वारा तहसील में शासकीय जमीन पर आदिवासियों को पट्टे पर दी गई थी जिस पर लीज लेने नियमानुसार नीलामी की प्रक्रिया अपनाई जाना चाहिए थी लेकिन ऐसा न होकर आदिवासियों से सहमति के आधार पर लीज लेने आवेदन लग गए जिससे नीलामी के माध्यम से मिलने वाले अधिक राजस्व का सरकार को नुकसान हो रहा है ।
अल्ट्राट्रेक सीमेंट लिमिटेड झरेला द्वारा आदिवासियों की जमीन पर उत्खनन कर उस पर सड़क बना ली उसके बाबजूद भी बड़वारा क्षेत्र के खनिज निरीक्षक ने कोई कार्यवाही उक्त फर्म के विरुद्ध नही की जिसके लिए भोपाल स्तर से कमेटी गठित कर उच्च स्तरीय जांच कराया जाना न्याय उचित होगा।
बता दे की ग्राम छपरवाह के
खसरा नंबर 8 एवं अन्य खसरा नंबर जो शासकीय जमीन है जिसे पट्टे में आदिवासियों को शासन से पट्टे पर प्राप्त है पट्टे पर दी गई जमीन पर मालिकाना भूमि स्वामी हक मप्र राज्य सरकार का निहित है उक्त जमीन पर खनिज की लीज लेने के लिए आदिवासियों के द्वारा जो सहमति दी जा रही है वह भी नियमो के विरुद्ध है जब शासन की भूमि है जिस पर लीज देने के लिए खनिज विभाग को नीलामी के माध्यम से आवंटन की प्रक्रिया अपनाई जानी थी लेकिन मेसर्स अल्ट्राट्रेक सीमेंट लिमिटेड (बिरला व्हाइट) झरेला सहित अन्य लोगो के द्वारा शासकीय पट्टे की आदिवासियों की जमीन पर लगे डोलोमाइट खनिज की लीज प्राप्त करने आदिवासियों की सहमति लेकर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है जबकि राजस्व नियमो के तहत आदिवासियों के द्वारा शासकीय जमीन पर मिले पट्टे की शर्तो का स्पष्ट उलघन्न है इस कारण शासकीय पट्टे की जमीन पर लीज पर लेने के लिए मेसर्स अल्ट्राट्रेक सीमेंट लिमिटेड (बिरला व्हाइट) झरेला सहित अन्य लोगो के द्वारा लगाए गए समस्त आवेदन निरस्ती योग्य है
कटनी कलेक्टर ने दो दिन पूर्व नियम विरुद्ध भंडारण लाइसेंस जारी करने पर सहायक खनिज अधिकारी को सस्पेंड किया तो अब देखना होगा कि खनिज निरीक्षक और पुट्टी कारखाना के विरुद्ध कलेक्टर क्या कार्यवाही करते है।