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कटनी का खनिज विभाग अल्ट्राट्रेक सीमेंट और जे के व्हाइट पर मेहरबान 

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कटनी का खनिज विभाग अल्ट्राट्रेक सीमेंट और जे के व्हाइट पर मेहरबान 

 

भंडारित खनिज को वैध करने पुट्टी कारखानों ने लगाया खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति लेने आवेदन 

 

कटनी खनिज विभाग के निरीक्षक ने नही बनाया अवैध भंडारण प्रकरण

 

मनीष कुमार राठौर 8109571743

 

कटनी / भोपाल । मध्यप्रदेश के कटनी जिलें में लगातार हो रहे डोलोमाईट खनिज में गड़बड़ी की शिकायत के बाद भी कटनी जिलें का खनिज विभाग कार्यवाही करने में नाकाम साबित हो रहा है । जिसका सीधा नुकसान प्रदेश के राजस्व पर पढ़ रहा और इसका फायदा ठेकेदार और कंपनी को सीधा हो रहा है । अवैध कारोबार यह कि कटनी जिले में डोलोमाईट खनिज पर आधारित बाल पुट्टी कारखाने संचालित है जिसमे म प्र खनिज ( अवैध खनन , परिवहन, तथा भंडारण का निवारण ) नियम 2006 एव यथा संधोधित नियम 2022 लागू होता है जिसमे स्पष्ठ नियमो में प्रावधान है कि जहाँ भी खनिज का स्टॉक कर व्यवसाय किया जाएगा एव खनिज आधारित उत्पाद बनाएगा उन पर भंडारण अधिनियम 2006 , 2012 एव यथा संसोधित 2022 लागू होगा लेकिन कटनी जिले में बड़वारा तहसील के ग्राम झरेला में मेसर्स अल्ट्राट्रेक सीमेंट लिमिटेड और ग्राम रूपोंध में मेसर्स जे के व्हाइट द्वारा डोलोमाईट एव मार्बल दुकड़े खनिज का लाखो टन स्टॉक / भंडारण कर उक्त खनिजों का पाउडर बनाकर फिर बाल पुट्टी का निर्माण किया जाता है उक्त कारखानों पर रखा लाखो टन खनिज खुद बया कर रहा है की उक्त बाल पुट्टी कारखानों पर

म प्र खनिज ( अवैध खनन , परिवहन, तथा भंडारण का निवारण ) नियम 2006 , 2012 एव यथा संधोधित नियम 2022 लागू होता है ।

 

संचालक भौमकी तथा खनिकर्म भोंपाल का पत्र क्रमांक 8552 / शिकायत/कटनी/ न क्र 32 /2023 भोंपाल दिनाक 6/7/2023 , पत्र क्रमांक 12338 दिनांक 15/9/2023 ,पत्र क्रमांक 14215 दिनांक 31/10/2023, पत्र क्रमांक 15737 दिनांक 12/12/2023 द्वारा खनिज शाखा कटनी को पत्र लिखकर कार्यवाही करने लिखा गया लेकिन मार्गदर्शन का हवाला देकर खनिज निरीक्षक अशोक मिश्रा तथा खनिज अधिकारी बचाते रहे वही भंडारित खनिज को वैध करने खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति लेने के लिए जे के वाल पुट्टी रूपोंध ने दिनांक 12/7/2023 और अल्ट्राट्रेक बिरला व्हाइट झरेला ने दिनांक 22/11/2023 को आन लाइन आवेदन कर दिया है जिसकी स्वीकृति की प्रक्रिया अभी लंबित है और अब जब उक्त दोनो फर्मों ने खनिज का स्टॉक कर भंडारण अनुज्ञप्ति लेने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया है जिससे प्रमाणित हो गया की उक्त दोनो फर्म पर भंडारण नियम लागू होता है जिस कारण खनिज नियमो के तहत खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति जारी होने के पहले इन दोनो कारखानों के विरुद्ध सर्व प्रथम अवैध भंडारण के कारण जुर्माना अधिरोपित होना चाहिए उसके बाद खनिज भंडारण अनुज्ञप्ति जारी होना चाहिए ।

 

यह कि उक्त दोनो फर्मों के द्वारा लगाए खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र के संबंध में क्षेत्रीय खनिज निरीक्षक द्वारा स्थल जांच प्रतिवेदन दिया हुआ है उससे स्पष्ट है कि उक्त दोनो फर्मों ने लाखो टन खनिज का स्टॉक कर खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति लिए बिना फेक्ट्री का संचालन किया जा रहा है जिस पर उत्पादन दिनांक से खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति जारी दिनांक तक रखा खनिज अवैध भंडारण की श्रेणी में आता है जिस कारण उक्त दोनो फर्म पर खनिज निरीक्षक को प्रकरण बनाकर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत करना जो नही किया गया जिससे राज्य सरकार को मिलने वाला जुर्माना के तौर पर राजस्व की क्षति हो रही है।

 

 

खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने के पहले बिना खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति लिए खनिज का भंडारण कर फेक्ट्री का संचालन कर रहे मेसर्स अल्ट्राट्रेक सीमेंट लिमिटेड (बिरला व्हाइट ) झरेला एव जे के व्हाइट रूपोंध के विरुद्ध म प्र खनिज ( अवैध खनन , परिवहन, तथा भंडारण का निवारण ) नियम 2006 , 2012 एव यथा संधोधित नियम 2022 के अंतर्गत जुर्माना अधिरोपित कर प्रकरण को कलेक्टर न्यायालय कटनी में प्रस्तुत करने की कार्यवाही करना थी वो न करके सीधे खनिज व्यापारी अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने फाइल कलेक्टर को भेज दी।

 

क्या कहना है ।

 

कटनी खनिज अधिकारी को जानकारी के लिए कॉल किया परंतु जवाब नहीं दिया ।

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