विवाह समारोहों में DJ पर पूर्ण प्रतिबंध बैतूल कलेक्टर ने ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर जारी किए कड़े दिशानिर्देश
विवाह समारोहों में DJ पर पूर्ण प्रतिबंध
बैतूल कलेक्टर ने ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर जारी किए कड़े दिशानिर्देश
बैतूल। जिले में विवाह एवं अन्य समारोहों के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित उपयोग पर रोक लगाने के लिए कलेक्टर कार्यालय ने सख्त आदेश जारी किया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी इस आदेश में DJ के उपयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग केवल ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के प्रावधानों के पालन के साथ ही किया जा सकेगा। रात 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर या साउंड सिस्टम के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि विवाह बारात या चल समारोह के दौरान यातायात बाधित नहीं होना चाहिए। मेरिज लॉन एवं हॉल संचालकों को पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने और यातायात नियंत्रण के लिए स्वयंसेवक नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि किसी आयोजन से यातायात बाधित पाया जाता है, तो संबंधित हॉल या लॉन को तत्काल सील करने की कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय दंडाधिकारियों, कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों, पुलिस अधिकारियों तथा संबंधित विभागों को आदेश के सख्त पालन की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं।
यह आदेश जनहित में एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश से व्यथित है, तो वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(5) के अंतर्गत अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।