15 वर्ष पुरानी बसों पर कड़ा एक्शन
देखिए आदेश परिवहन विभाग ने दिए संचालन रोकने के निर्देश
भोपाल, 14 नवम्बर 2025।मध्यप्रदेश परिवहन विभाग ने 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी बसों के संचालन पर सख्त रुख अपनाते हुए तत्काल प्रभाव से कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। विभाग की ओर से परिवहन आयुक्त, ग्वालियर को भेजे गए पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार (RTA) — इंदौर, रीवा, ग्वालियर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर और सागर — द्वारा जारी मंज़िली गाड़ी परमिट वाली 899 बसें 15 वर्ष की निर्धारित सीमा पार कर चुकी हैं।
सरकारी पत्र में बताया गया है कि इन बसों के परमिट अभी वैध होने के कारण इनके फील्ड में अवैध रूप से संचालित होने की संभावना है, जो यात्रियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। इसलिए सभी संबंधित जिलों में ऐसी बसों की जांच कराने और यदि कोई बस संचालित पाई जाती है तो उसके संचालक पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।
परिवहन विभाग के सचिव मनीष सिंह द्वारा हस्ताक्षरित आदेश में संभागायुक्तों और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को भी प्रतिलिपि भेजकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।
इस कदम को सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और बुजुर्ग हो चुके वाहनों को चरणबद्ध तरीके से सड़क से हटाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
देखिए आदेश
