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बिना फार्मासिस्ट मेडिकल स्टोर चलाया तो होगी 3 महीने की सजा

छिंदवाड़ा में 21 बच्चों की मौत के बाद सख्त हुई फार्मेसी काउंसिल, देशभर में मेडिकल स्टोरों पर कार्रवाई शुरू

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बिना फार्मासिस्ट मेडिकल स्टोर चलाया तो होगी 3 महीने की सजा

 

छिंदवाड़ा में 21 बच्चों की मौत के बाद सख्त हुई फार्मेसी काउंसिल, देशभर में मेडिकल स्टोरों पर कार्रवाई शुरू

 

छिंदवाड़ा | छिंदवाड़ा में हाल ही में हुई 21 मासूम बच्चों की मौत के बाद फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने देशभर के मेडिकल स्टोरों के लिए कड़ा रुख अपनाया है। काउंसिल ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि अब बिना पंजीकृत फार्मासिस्ट के मेडिकल स्टोर चलाना गैरकानूनी माना जाएगा, और ऐसा करने पर 3 महीने की सजा तक हो सकती है।

 

इस घटना के बाद पूरे प्रदेश में मेडिकल स्टोर्स की जांच तेज़ कर दी गई है। जानकारी के अनुसार, छिंदवाड़ा के एक मेडिकल स्टोर में प्रतिबंधित कफ सिरप की बिक्री हो रही थी, जिससे यह दर्दनाक हादसा हुआ। जांच में सामने आया है कि उक्त मेडिकल स्टोर डॉक्टर की पत्नी और उनका भतीजा चला रहे थे, जो फार्मेसी के लिए अधिकृत नहीं थे।

 

फार्मेसी काउंसिल का निर्देश:

 

हर मेडिकल स्टोर पर पंजीकृत फार्मासिस्ट की उपस्थिति अनिवार्य।

 

बिना प्रिस्क्रिप्शन किसी भी दवा की बिक्री नहीं की जाएगी।

 

गैर-पंजीकृत व्यक्ति को दवा बिक्री की अनुमति नहीं।

 

किसी भी अनियमितता की स्थिति में तत्काल लाइसेंस रद्द किया जाएगा।

 

 

फार्मेसी काउंसिल के सचिव ने कहा कि इस दुखद घटना ने पूरे सिस्टम को झकझोर कर रख दिया है। अब समय आ गया है कि मेडिकल नियमों का सख्ती से पालन कराया जाए। मरीजों की ज़िंदगी से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”

 

स्थानीय प्रशासन ने शुरू की कार्रवाई

 

छिंदवाड़ा के स्वास्थ्य विभाग और ड्रग कंट्रोलर की संयुक्त टीम ने शहर के 47 मेडिकल स्टोरों की जांच की। इस दौरान 9 स्टोर ऐसे पाए गए जहां फार्मासिस्ट मौजूद नहीं थे। 3 स्टोरों से बिना प्रिस्क्रिप्शन दवा देने की पुष्टि हुई, जिन पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की गई है।

 

स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अपील

 

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि फार्मासिस्ट न होने से गलत दवा देने की संभावना बढ़ जाती है, जो सीधे तौर पर मरीज की जान को खतरे में डाल सकती है।

 

विशेष अखबार अपने पाठकों से अपील करता है कि वे दवा लेते समय यह सुनिश्चित करें कि मेडिकल स्टोर पर योग्य फार्मासिस्ट मौजूद हो और दवा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर ही लें।

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