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मध्यप्रदेश के समस्त कलेक्टर और सीईओ को जारी हुआ आदेश

देखिए वन विभाग ने बंदर पकड़ने की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों को सौंपी

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मध्यप्रदेश के समस्त कलेक्टर और सीईओ को जारी हुआ आदेश

 

देखिए वन विभाग ने बंदर पकड़ने की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों को सौंपी

 

भोपाल,28 अगस्त 2025 मध्यप्रदेश शासन के वन विभाग ने राज्य के सभी जिला कलेक्टरों और मुख्य कार्यपालन अधिकारियों (सीईओ) को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि लाल मुह के बंदरों द्वारा नागरिकों को नुकसान पहुँचाने की लगातार शिकायतें सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज की जा रही हैं। अब इन बंदरों को पकड़ने की जिम्मेदारी वन विभाग की नहीं होगी।

 

वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि वर्ष 2022 में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन के बाद लाल मुह का बंदर अब संरक्षित श्रेणी में नहीं आता, इसलिए इसे पकड़ने के लिए अब वन विभाग की अनुमति आवश्यक नहीं है।

 

अब यह कार्य नगर निगम, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, स्थानीय निकायों अथवा प्रशिक्षित संस्थाओं द्वारा किया जाएगा। आदेश में जिलों को निर्देशित किया गया है कि वे आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षित संस्थाओं से मदद लेकर बंदरों को पकड़ने की कार्यवाही करें।

 

यह आदेश वन विभाग के अपर सचिव श्री राजेन्द्र मिश्रा के हस्ताक्षर से जारी हुआ है और इसकी प्रतिलिपि प्रदेश के सभी वरिष्ठ वन अधिकारियों को भी भेजी गई है।

 

देखिए आदेश

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