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बाल एवं किशोर अपराध और पॉक्सो कानून पर दो दिवसीय सेमिनार संपन्न — पैनल अधिवक्ताओं ने लिया गहन प्रशिक्षण

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बाल एवं किशोर अपराध और पॉक्सो कानून पर दो दिवसीय सेमिनार संपन्न — पैनल अधिवक्ताओं ने लिया गहन प्रशिक्षण

 

 

शहडोल |

 

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के निर्देशन में तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शहडोल के तत्वावधान में “बाल अपराध, किशोर न्याय सुधार एवं पॉक्सो कानून” विषय पर आधारित एक दो दिवसीय विशेष सेमिनार का आयोजन होटल जयविलास, शहडोल में सफलता पूर्वक संपन्न हुआ।

 

इस महत्वपूर्ण सेमिनार में शहडोल जिले की चारों तहसीलों — शहडोल, बुढ़ार, जैसेनगर और ब्यौहारी — के लगभग 35 पैनल अधिवक्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार के निर्देशन में हुआ। समस्त आयोजन की अगुवाई प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री काशीनाथ सिंह, विशेष न्यायाधीश सोलंकी दंपति द्वारा की गई, जिन्होंने अधिवक्ताओं को विधिक ज्ञान के साथ-साथ व्यवहारिक दृष्टिकोण पर भी गहन मार्गदर्शन प्रदान किया।

 

सेमिनार के पहले दिन श्री आशीष कुमार एवं कुमार शैलभ ने बाल अपराध और किशोर न्याय अधिनियम पर विस्तृत रूप से चर्चा की। वहीं दूसरे दिन समाजशास्त्री श्रीमती भंडारी और श्री अमरजीत सिंह ने बाल अपराधियों की मानसिकता, आचरण और समाज में पुनर्वास की संभावनाओं पर प्रभावशाली व्याख्यान प्रस्तुत किया।

 

इस कार्यक्रम में श्री गुरमुख सिंह लांबा की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही, जिन्होंने समन्वय और आयोजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बुढ़ार से उपस्थित पैनल अधिवक्ताओं — अरविंद साहनी, अनीता, नितेश सिंह, विष्णु शरण द्विवेदी एवं उमेश नामदेव — ने भी सक्रिय भागीदारी दर्ज कराई।

 

कार्यक्रम की सफलता में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल के सचिव श्री अमित पांडे का योगदान उल्लेखनीय रहा। अधिवक्ताओं ने इस अवसर को एक छात्र की तरह ग्रहण किया और बाल अधिकार, किशोर न्याय प्रणाली, तथा पॉक्सो कानून की जटिलताओं को गहराई से समझा।

यह सेमिनार न केवल ज्ञानवर्धक रहा, बल्कि प्रतिभागी अधिवक्ताओं को न्याय प्रणाली के संवेदनशील पहलुओं से जोड़ने में भी अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुआ।

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