*करोड़ो के आसामी सेज ग्रुप के मालिक संजीव अग्रवाल की पत्नी किरण सहित 5 लोगों को तीन साल की सश्रम सजा*
*अपोलो सेज हॉस्टिपटल उन्हीं की अगुआई में चलता है। सेज की यूनिवर्सिटी भोपाल में है*
भोपाल। मामला किसान की जमीन को नियमों की धज्जियां उड़ाकर सस्ते दामों में नीलाम करने का है। प्रकरण के मुताबिक, ग्राम बकानिया के अशोक शर्मा ने वर्ष 1995 में मोटर और पंप के लिए सहकारी बैंक से 29 हजार रुपए का कर्ज लिया था। 2007 तक कर्ज की वसूली के लिए बैंक के अधिकारियों ने 4.92 एकड़ कृषि भूमि कौड़ियों के दाम में नीलाम कर दी थी। *मामला जमीन की नीलामी से जुड़ा है। करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी किरण व एक अन्य ने ढाई लाख रुपए बचाने के लिए बैंक अफसरों के साथ मिलकर धोखाधड़ी की है।* 52 साल की किरण अग्रवाल भोपाल के सेज ग्रुप के मालिक संजीव अग्रवाल की पत्नी हैं। संजीव अग्रवाल करोड़ों रुपए के आसामी हैं। सेज के रियल एस्टेट के कई प्रोजेक्ट्स हैं। स्कूल और हॉस्पिटालिटी में भी संजीव ने इन्वेस्टमेंट किया है। अपोलो सेज हॉस्टिपटल उन्हीं की अगुआई में चलता है। सेज की यूनिवर्सिटी भी है और संजीव अग्रवाल इसके चांसलर हैं।
सेज ग्रुप के मालिक रीयल स्टेट कारोबारी, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल समेत करोड़ों के आसामी संजीव अग्रवाल की पत्नी श्रीमती किरण अग्रवाल को धोखाधड़ी के मामले में 3 साल के सश्रम कारावास की सजा। जमीन नीमाली में ढाई लाख रुपए बचाने के लिए बैंक के साथ मिलकर धोखाधड़ी की थी। लंबी सुनवाई के बाद भोपाल की विशेष अदालत ने सुनाया फैसला।