Breaking News in Primes

पंचायत सरपंच, मोबेलाईजर का मानव तस्करी एवं पाक्सो एक्ट पर एक दिवसीय प्रशिक्षण।

0 227

पंचायत सरपंच, मोबेलाईजर का मानव तस्करी एवं पाक्सो एक्ट पर एक दिवसीय प्रशिक्षण।

शिविर में मोबेलाइजर योगेश भटकरे और अन्य साथियों का रहा विशेष सहयोग

भैंसदेही।प्रदीपन संस्था बैतूल ने कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के सहयोग से संस्था प्रमुख श्रीमती रेखा गुजरे जी के मार्गदर्शन मे जनपद पंचायत भैसदेही मे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जितेन्द्रसिंह ठाकूर जी के आतिथ्य मे जनपद सभाकक्ष मे एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया संस्था कार्यकर्ता चारू वर्मा द्वारा कार्यशाला के उद्देश्य पर जानकारी देते हुए बताया कि जिले में लगातार बढ़ते,बाल तस्करी एवं बाल यौन शोषण के अपराध रोकना,हेतू पंचायतो को सहयोग सूनिशित करना है प्रशासन बच्चों की सुरक्षा को लेकर जागरूकता कार्य कर रहे है किंतु फिर भी अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है । अपराधों के बढ़ने के मुख्य कारण गरीबी और अशिक्षा है। हमारे यहां के लोग अधिक मजदूरी और अन्य सूविधा के लालच में आकर मजदूरी करने चले जाते।जहां पर उनका शोषण होता है। जिले से महिलाओं को शादी के लिए राजगढ़,राजस्थान झाबुआ गुजरात जैसे शहरों में ले जाया जाता है इनको रोकने के लिए हम पंचायत स्तर पर यह प्रयास करें ।पंचायत में एक रजिस्टर रखा जाये और पलायन करने वाले मजदूरो का रजिस्ट्रेशन हो मजदूर किसके साथ जा रहा किस स्थान पर जा रहा कौन से काम के लिए जा रहा है ताकि सभी मजदूर वापस आ सके। संस्था परामर्शदाता द्वारा दीपमाला खातरकर द्वारा पाक्सो एक्ट लैगिंक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पर जानकारी देते हुये बताया की यदि कोई वयस्क व्यक्ति 18 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ अश्लली हरकतें, अश्लील इशारे, कमेंट्स छेड़छाड़ या बलात्कार जैसी घटनाएं करें तो पाक्सो कानून मे अपराध है। साथ ही बताया कि बच्चों के साथ में यौन अपराध की घटना की जानकारी होने के बावजूद घटना को छुपाना पाक्सो कानून में अपराध की श्रेणी में आता है इसलिए आपको जब भी किसी बच्चे के संबंध में जानकारी मिले आप उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दे और कानूनी कार्रवाई में सहयोग करें , रविशंकर चवारे के द्वारा बाल विवाह पर जानकारी देते हुए बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र के बालिका एवं 21 वर्ष से कम उम्र के बालक का विवाह कराना बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत कानूनी अपराध है यदि कोई व्यक्ति यह जानते हुए भी बच्चे का विवाह
करता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी साथ की बाल विवाह में शामिल होने वाले रिश्तेदार,बैंड बाजा ,कैटरिंग आदि सभी लोगों पर अधिनियम के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है , सुनिल कुमार द्वारा मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना की जानकारी दी। कार्यशाला
में उपस्थित सरपंच उपसंरपंच और पेशा मोबलाइजरो ने बाल विवाह मुक्त और
सभी बच्चो की शिक्षा सूनिश्चित करने का संकल्प लिया , पूनम अतुलकर एवम विशाल आर्य ने कार्यशाला सभी का आभार व्यक्त किया गया।कार्यशाला मे योगेश भटकरे,संगीता अंजाने की सहयोगी भुमिका रही।

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Don`t copy text!