भोपाल में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई पर रोक, घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगी प्राथमिकता
होटल-रेस्टोरेंट, मॉल और फैक्ट्रियों को नहीं मिलेगा एलपीजी सिलेंडर, जमाखोरी पर होगी सख्त कार्रवाई
भोपाल में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई पर रोक, घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगी प्राथमिकता
होटल-रेस्टोरेंट, मॉल और फैक्ट्रियों को नहीं मिलेगा एलपीजी सिलेंडर, जमाखोरी पर होगी सख्त कार्रवाई
भोपाल/वर्तमान भू-राजनीतिक परिस्थितियों के कारण एलपीजी के आयात में आई रुकावट को देखते हुए भोपाल जिला प्रशासन ने कमर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति पर बड़ा निर्णय लिया है। कलेक्टर भोपाल द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब होटल, रेस्टोरेंट, मॉल, औद्योगिक क्षेत्रों और फैक्ट्रियों को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई नहीं की जाएगी।
यह निर्णय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश पर सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा लिया गया है। इसके तहत एलपीजी की आपूर्ति फिलहाल केवल घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी ताकि घरों में गैस की कमी न हो।
जारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि चिकित्सालयों और शैक्षणिक संस्थाओं को आवश्यक सेवाओं को ध्यान में रखते हुए कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई जारी रहेगी।
घरेलू गैस सिलेंडरों के सुचारू वितरण और अवैध उपयोग पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने कड़ी निगरानी के निर्देश दिए हैं। क्षेत्रीय एसडीएम, एसीपी और सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों को गैस एजेंसियों की नियमित जांच और निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग, अंतरण या जमाखोरी करने वालों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा सभी गैस एजेंसियों को भी नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
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