नगर अध्यक्ष के लिए चार अभ्यर्थियों ने लिया नामांकन फॉर्म जमा हुआ एक,शस्त्र लाइसेंस निरस्त।
*अरविंद सिंह परिहार सीधी*
नगर क्षेत्र मझौली के अध्यक्ष पद का तथा जनपद पंचायत मझौली के छुही ग्राम पंचायत के सरपंच तथा सिरौला ग्राम पंचायत के एक पंच पद का उपनिर्वाचन संपन्न कराए जाने के लिए अभ्यर्थियों से 8 दिसंबर से नामांकन फॉर्म जमा कराए जाने की प्रक्रिया जारी है। रिटर्निंग ऑफिसर मझौली से मिली जानकारी के अनुसार आज चौथे दिन 11 दिसंबर समय तीन बजे तक नगर क्षेत्र मझौली के अध्यक्ष पद के लिए चार अभ्यर्थियों द्वारा फॉर्म लिया गया हैं जिसमें लवकेश सिंह, विदेश सिंह, रूबी -विदेशी सिंह, रजनीश गुप्ता शामिल है जिसमें से केवल एक नामांकन फॉर्म लवकेश सिंह गहरवार का जमा किया गया है। शेष तीन लोगों के फॉर्म अभी जमा नहीं हो सके हैं। वही छुही ग्राम पंचायत के सरपंच पद के लिए एक फॉर्म बीरन प्रसाद पनिका द्वारा लिया गया है लेकिन जमा नहीं किया जा सका है। सिरौला ग्राम पंचायत में पंच पद के लिए अभी तक एक भी फॉर्म नहीं लिया गया है।
*ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर कड़ी पाबंदी*
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी स्वरोचिष सोमवंशी ने उप निर्वाचन 2025 (उत्तरार्द्ध) की घोषणा के साथ आदर्श आचरण संहिता लागू होने पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को नियंत्रित करने संबंधी आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान अनियंत्रित ध्वनि प्रदूषण से आम नागरिक, विशेषकर छात्र, रोगी और वृद्धजन अत्यधिक प्रभावित होते हैं। इसलिए अभिव्यक्ति के अधिकार के साथ-साथ जनसुविधा और शांति बनाना भी उतना ही आवश्यक है।मझौली नगर परिषद क्षेत्र में चुनाव अवधि के दौरान शांति बनाए रखने एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रित करने हेतु म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा म.प्र. ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 के तहत आदेश प्रभावी किया गया है। आदेशानुसार कोई भी अभ्यर्थी, चुनाव एजेंट, दल के सदस्य अथवा समर्थक बिना विहित अधिकारी की अनुमति के 31 दिसम्बर 2025 तक ध्वनि विस्तारक यंत्र या लोक संबोधन प्रणाली का उपयोग नहीं कर सकेगा। इसके अतिरिक्त रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।चिकित्सालय, नर्सिंग होम, टेलीफोन एक्सचेंज, न्यायालय, शिक्षण संस्थान, छात्रावास, शासकीय और अर्द्धशासकीय कार्यालय, स्थानीय निकाय कार्यालय तथा बैंक से 100 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग पूरी तरह निषिद्ध किया गया है। किसी भी खुले या सार्वजनिक स्थान पर पूर्व रिकॉर्डेड संगीत या ध्वनि बजाना भी प्रतिबंधित रहेगा। जिसके लिए नगर परिषद मझौली क्षेत्र के लिए उपखंड दंडाधिकारी मझौली को विहित प्राधिकारी नियुक्त किया गया है, जो निर्धारित शर्तों के अनुसार अनुमति प्रदान कर सकेंगे। किसी भी कार्यक्रम में अधिकतम 3 घंटे से अधिक ध्वनि विस्तारक यंत्र उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी, और यह अनुमति तभी मान्य होगी जब उपयोग से ‘‘कोलाहल’’ उत्पन्न न हो।
प्रशासन की घोषणाएं इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। अधिनियम की धारा 16 के तहत बिना अनुमति उपयोग किए जा रहे ध्वनि उपकरणों को पुलिस अधिकारी जब्त कर सकेंगे।
*संपत्ति विरूपण रोकने दल गठित, तहसीलदार प्रभारी नियुक्त*
उप निर्वाचन वर्ष 2025 (उत्तरार्द्ध) की घोषणा के साथ आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों, विशेष रूप से संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 के पालन को सुनिश्चित करने हेतु मझौली क्षेत्र में विशेष दल का गठन किया गया है।कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी स्वरोचिष सोमवंशी द्वारा आदेश जारी कर तहसीलदार मझौली को दल का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। दल में सहायक अधिकारियों के रूप में उपयंत्री लोक निर्माण विभाग मझौली, उपयंत्री म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी मझौली, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद मझौली तथा थाना प्रभारी थाना मझौली को शामिल किया गया है। जिला दण्डाधिकारी ने निर्देश दिया है कि प्रभारी अधिकारी अपने क्षेत्र में निर्वाचन आयोग के सभी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें तथा आवश्यकता पड़ने पर प्रत्येक वार्ड स्तर पर भी दल गठित करें। प्रभारी अधिकारी की ओर से की गई दैनिक कार्यवाही का प्रतिवेदन उप जिला निर्वाचन अधिकारी सीधी को भेजा जाएगा, ताकि प्रतिदिन की प्रगति राज्य निर्वाचन आयोग मध्यप्रदेश भोपाल को प्रेषित की जा सके।
* *31 दिसम्बर तक सभी शस्त्र लाइसेंस निलंबित,शस्त्र जमा करने के निर्देश*
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी स्वरोचिष सोमवंशी ने उप निर्वाचन 2025 को शांतिपूर्वक एवं सुव्यवस्थित रूप से सम्पन्न कराने के लिए नगर परिषद मझौली क्षेत्र में सभी शस्त्र लाइसेंस 31 दिसम्बर 2025 तक निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। पुलिस अधीक्षक सीधी से चर्चा के दौरान चुनाव अवधि में शस्त्रों के संभावित दुरुपयोग की आशंका व्यक्त की गई, जिसके आधार पर प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।निर्देशानुसार सभी शस्त्र लाइसेंसधारियों को आदेश जारी होने की तिथि से तीन दिनों के भीतर अपने शस्त्र निकटतम पुलिस थाना में जमा कर पावती प्राप्त करनी होगी। आदेश आपात स्थिति में पारित होने के कारण व्यक्तिगत नोटिस देना संभव नहीं है, इसलिए लाउडस्पीकर से प्रचार-प्रसार व समाचार पत्रों में प्रकाशन को ही वैध सूचना माना जाएगा। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन कार्य में लगे शासकीय कर्मचारी, बैंक तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत सुरक्षा कर्मी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।