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सरकारी स्कूटी बिना हेलमेट चलाने पर पुलिस आरक्षक निलंबित

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सरकारी स्कूटी बिना हेलमेट चलाने पर पुलिस आरक्षक निलंबित

 

बालाघाट। जिला बालाघाट में पदस्थ एक पुलिसकर्मी को ड्यूटी के दौरान सरकारी दोपहिया वाहन बिना हेलमेट चलाना भारी पड़ गया। पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने अनुशासनहीनता के इस मामले में आरक्षक चालक ईश्वरदयाल कोल्हे (क्र. 583, जिला सिवनी से संबद्ध) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

 

सूत्रों के अनुसार, 17 नवंबर 2025 को आरक्षक को सरकारी स्कूटी (एमपी 03/9183) बिना हेलमेट चलाते हुए देखा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। आरक्षक ईश्वरदयाल कोल्हे उप पुलिस अधीक्षक (महिला सुरक्षा) बालाघाट के तहत चालक के रूप में पदस्थ हैं।

 

एसपी आदित्य मिश्रा ने आदेश में उल्लेख किया कि पुलिस मुख्यालय एवं जिले में लगातार चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा एवं हेलमेट अनिवार्यता अभियान के बावजूद विभागीय नियमों की अवहेलना करना न केवल अस्वीकार्य है, बल्कि यह स्वयं के जीवन को भी खतरे में डालता है। साथ ही इस व्यवहार से पुलिस विभाग की छवि भी धूमिल होती है।

 

आरक्षक का यह कृत्य पुलिस रेग्युलेशन के पैरा 64(2) और 64(3) का उल्लंघन पाया गया। अतः उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करते हुए उन्हें निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय रक्षित केन्द्र, बालाघाट रहेगा तथा उन्हें प्रत्येक गणना में उपस्थिति अनिवार्य होगी। बिना लिखित अनुमति के वह मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। इस अवधि में उन्हें नियम अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।

 

आदेश की प्रतिलिपि

— पुलिस अधीक्षक सिवनी को अनुमोदन हेतु

— सीएसपी बालाघाट को सात दिवस में प्राथमिक जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु

— उप पुलिस अधीक्षक (महिला सुरक्षा) के माध्यम से तामीली हेतु

— रक्षित निरीक्षक, वेतन लिपिक एवं संबंधित शाखाओं को आवश्यक कार्यवाही हेतु

 

आदेश जारी — 18 नवंबर 2025

आदित्य मिश्रा, पुलिस अधीक्षक, बालाघाट (म.प्र.)

 

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