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आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को बड़ा झटका, 7 साल की कैद, दोनों न्यायिक हिरासत में

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नितिन केसरवानी

रामपुर: सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो पैनकार्ड मामले में अदालत ने सोमवार की दोपहर बाद अपना फैसला सुना दिया एमपी-एमलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आजम और अब्दुल्ला दोनों को दोषी करार देते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई हैं,

सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो पैनकार्ड मामले में अदालत ने मंगलवार की दोपहर बाद अपना फैसला सुना दिया,एमपी-एमलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आजम और अब्दुल्ला दोनों को दोषी करार देते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई है, साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया हैं,

कोर्ट का फैसला आते ही आजम-अब्दुल्ला को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया।

आजम के फिर जेल जाने पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी की प्रतिक्रिया जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होय जैसी करनी वैसी भरनी,सत्ता के रसूख में सपा नेताओं ने कानून को तोड़ा मरोड़ा था
अत्याचार अन्याय किए थे,अब पाई पाई का हिसाब हो रहा है न्याय हो रहा है सपा को अगर इस से दर्द हो रहा है तो वह दर्द निवारक दवाओं का इंतजाम करे।

समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को एक बार फिर कानूनी झटका लगा है। रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को दो अलग-अलग पैन कार्ड रखने के मामले में दोषी ठहराया है। अदालत ने भारतीय पासपोर्ट अधिनियम और धोखाधड़ी की धाराओं में दोषी पाया और आज़म खान और अब्दुल्ला को 7-7 साल की सजा सुना दी है।मामला 2019 का है जब भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। सक्सेना का आरोप था कि अब्दुल्ला आजम ने 2017 के सुवाखेड़ा विधानसभा चुनाव में नामांकन के दौरान अपने हलफनामे में गलत पैन कार्ड नंबर दिया था। साथ ही आजम खान ने अपने बेटे के लिए दो अलग-अलग पैन कार्ड बनवाए थे ताकि वह चुनाव लड़ सके। इनकम टैक्स विभाग की जांच में भी दो पैन कार्ड मिलने की पुष्टि हुई थी।

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