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धार जिले के धामनोद थाना क्षेत्र का सनसनीखेज हत्या प्रकरण—दोनों आरोपीयों को आजीवन कारावास 

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लोकेशन – धामनोद / जिला धार

संवाददाता मोनू पटेल

 

 

धार जिले के धामनोद थाना क्षेत्र का सनसनीखेज हत्या प्रकरण—दोनों आरोपीयों को आजीवन कारावास

 

दिनांक 05 अगस्त 2024 को फरियादी सन्नी पिता बाबूसिंह जाट, निवासी धानी द्वारा थाना धामनोद पर सूचना दी गई कि ग्राम चिक्ट्यावड में कलविन्दर कौर उर्फ रज्जीबाई पति जोगेन्द्र सिंह अपने ही घर पर खून से लथपथ मृत अवस्था में पड़ी है। किसी अज्ञात व्यक्ति ने धारदार हथियार से उसकी निर्दयता पूर्वक हत्या कर दी थी।

सूचना की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी निरीक्षक अमितसिंह कुशवाह तत्काल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का बारीकी से मुआयना कर आवश्यक साक्ष्य संकलित किए।

पुलिस ने तत्परता से अपराध क्र. 580/2024, धारा 103, 3(5) बीएनएस, 25 बी आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच प्रारंभ की।

लगातार सुराग खोजने और सघन प्रयासों के बाद पुलिस ने दो आरोपियों —

बबलु पिता दिनेश मालीबाड, उम्र 20 वर्ष, जाति भील, निवासी वासलीपुरा चिक्ट्यावड

मुकेश पिता सोहन भाबर, उम्र 21 वर्ष, जाति भील, निवासी वासलीपुरा चिक्ट्यावड

— को 07 अगस्त 2024 को गिरफ्तार किया।

गिरफ्तारी के पश्चात दोनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत थाना धामनोद द्वारा माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

विचारण के दौरान आरोपीगण का अपराध सिद्ध पाया गया, जिस पर माननीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान अनिल चौहान, न्यायालय धरमपुरी द्वारा दोनों आरोपियों को

आजीवन सश्रम कारावास एवं

10-10 हजार रुपये के अर्थदंड

से दंडित किया गया।

इस प्रकरण में पैरवी ए.डी.पी.ओ./ए.जी.पी. सुश्री मधुलिका मेव, न्यायालय धरमपुरी द्वारा की गई, जबकि अनुसंधान थाना प्रभारी निरीक्षक अमितसिंह कुशवाह द्वारा संपन्न किया गया।

धामनोद पुलिस की यह कार्यवाही अपराधियों के लिए कड़ा संदेश है कि अपराध कर कोई भी कानून के शिकंजे से नहीं बच सकता।

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