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बड़ी खबर::भोपाल, विदिशा और ग्वालियर में कार्बाइड गन पर सख्त प्रतिबंध

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बड़ी खबर::भोपाल, विदिशा और ग्वालियर में कार्बाइड गन पर सख्त प्रतिबंध

 

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने दिवाली के त्योहार को देखते हुए भोपाल, विदिशा और ग्वालियर में कार्बाइड पाइप गन के निर्माण, भंडारण, विक्रय और खरीद पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है।

 

सरकारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति, संगठन या व्यापारी लोहे, स्टील या पीवीसी पाइपों में विस्फोटक सामग्री भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले प्रतिबंधित पटाखों, आतिशबाजी और अवैध रूप से संशोधित पटाखों (कार्बाइड गन) का निर्माण, भंडारण, विक्रय या क्रय नहीं कर सकता। इन अवैध उपकरणों का प्रदर्शन, वितरण या बिक्री पूर्णतः निषिद्ध रहेगी।

 

यह कदम बच्चों और आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, हाल ही में कार्बाइड गन से हुए हादसों में कम से कम 14 बच्चों की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई, जबकि पिछले तीन दिनों में 122 से ज्यादा बच्चों की आंखों में गंभीर चोटें आई हैं। राज्यभर में अब तक 300 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें अकेले भोपाल में 186 केस शामिल हैं। इन चोटों में कॉर्निया जलना और रेटिना को नुकसान जैसी गंभीर समस्याएं शामिल हैं।

 

स्वास्थ्य अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि कार्बाइड गन न केवल कानून के खिलाफ हैं, बल्कि बच्चों और परिवारों के लिए घातक हैं। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे इन प्रतिबंधित उपकरणों का उपयोग न करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस या प्रशासन को दें।

 

सरकार ने स्पष्ट किया है कि उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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