अब ग्राम पंचायत देगी इन वनोपज के परिवहन और अनापत्ति प्रमाण पत्र
मध्यप्रदेश शासन वन विभाग ने जारी किया पत्र जारी हुई अधिसूचना
अब ग्राम पंचायत देगी इन वनोपज के परिवहन और अनापत्ति प्रमाण पत्र
मध्यप्रदेश शासन वन विभाग ने जारी किया पत्र जारी हुई अधिसूचना
नीलगिरी, सू-बबूल व विलायती बबूल प्रजाति के संबंध में पत्र
भोपाल । मध्य प्रदेश शासन वन विभाग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करते हुए पत्र जारी किया है जिसमें बताए गए की मध्य प्रदेश अभी वहां वन उपज नियम 2022 के नियम 4 के उप नियम ख द्वारा प्रदेश शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन ने नीलगिरी सब बाबुल वह विलायती बबूल प्रजाति की निजी स्वामित्व की वन उपज के परिवहन है तो ऑनलाइन अभी वहां अनुज्ञा पत्र आना प्रतिभावान पत्र जारी करने हेतु सम्मानित ग्राम पंचायत इसके क्षेत्र में उक्त अनुपात पाई गई है या उगाई गई हो को अधिकार दिया गया है ।
क्या लिखा है पत्र में
एफ 30-08-2002-दस-3 :: मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2022 के नियम 4 के उप नियम (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतदद्वारा, नीलगिरी (Eucalyptus Species), सू-बबूल (Leucaena leucocephala) व विलायती बबूल (Prosopis juliflora) प्रजाति की निजी स्वामित्व की वनोपज के परिवहन हेतु ऑनलाइन अभिवहन अनुज्ञा पत्र /अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु संबन्धित ग्राम पंचायत, जिसके क्षेत्र में उक्त वनोपज पायी या उगाई गई हो, को अधिकृत करता है।
देखिए पत्र