*बाइक सवार लोगों के लिए बड़ी खबर कलेक्टर ने किया आदेश जारी*
*बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पंप पर पेट्रोल।*
*सभी पेट्रोल पंप को करना होगा कलेक्टर के आदेश का पालन।*
भोपाल ।कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला भोपाल (म.प्र.)
(भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 )
(बिना हेलमेट धारण किये चलने वाले दो पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल प्रदान नहीं किये जाने के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश)
समय-समय पर विभिन्न समाचार पत्रों तथा विगत् वर्षों में भोपाल जिले में हुई सड़क दुर्घटनाओं में हो रही निरन्तर वृद्धि तथा इनमें होने वाली क्षति के सन्दर्भ में यह तथ्य ध्यान में लाया गया कि, दो पहिया वाहनों के वाहन चालक द्वारा यदि हेलमेट लगाया जायें तो निश्चित् ही इन सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु एवं घायलों की संख्या में कमी लाई जा सकती। इस संबंध में समय-समय पर केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा भी निर्देश दिये गये है साथ ही म०प्र० मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा-129 में स्पष्ट प्रावधान है कि प्रत्येक दो पहिया वाहन सवारी तथा वाहन चालक अनिवार्य रूप से आई.एस.आई. मार्क हेलमेट (सुरक्षात्मक टोप) पहनेंगा।
स्पष्टतः इस प्रकार बिना हेलमेट धारण कर दो पहिया वाहन चालकों द्वारा जब सार्वजनिक मार्गो पर सफर किया जाता है तो किसी भी समय उनकी तथा आम जन की जान जोखिम में रहने की प्रबल संभावनाए रहती है। अतः इन पर अंकुश लगाये जाने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है।
अतः मैं कौशलेन्द्र विक्रम सिंह जिला मजिस्ट्रेट, भोपाल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए भोपाल जिले के राजस्व सीमाक्षेत्र अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता हूँ कि ऐसे दो पहिया वाहन चालक, जिनके द्वारा हेलमेट धारण नहीं किया है, उन्हें किसी भी पेट्रोल पम्प सी०एन०जी० पम्प द्वारा पेट्रोल अथवा सी०एन०जी० का प्रदाय नहीं किया जायेंगा ।
चूंकि यह आदेश आम जनता के महत्व का है तथा आम जनता व जिले के सभी पेट्रोल पम्प संचालकों को सम्बोधित है, जिसकी व्यक्तिशः सूचना दी जाना सम्भव नहीं होने से भारतीय नागरिक सुरक्ष संहिता 2023 की धारा-163 (2) के तहत एकपक्षीय पारित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति इस सन्बन्ध में अपनी आपत्ति/आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 (5) के तहत अद्योहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा ।
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उपर्युक्त प्रतिबन्ध मेडिकल संबंधी मामलों व आकस्मिक स्थिति में लागू नहीं होगा। यह प्रतिबन्ध अन्य किसी नियम/आदेश के प्रतिबन्धों के अतिरिक्त होंगे ।
यह आदेश दिनांक 01 अगस्त, 2025 से लागू होगा तथा दिनांक 29/09/2025 तक की अवधि में प्रभावशील रहेगा। इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/संस्था/संचालक के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकेगी।
गया । यह आदेश आज दिनांक 30/07/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया
(कौशलेन्द्र बिक्रम सिंह) कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भोपाल
प्रतिलिपि :-
1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय भोपाल ।
2. आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल ।
3. पुलिस आयुक्त, नगरीय भोपाल ।
4. पुलिस महानिरीक्षक भोपाल / उप महानिरीक्षक भोपाल (देहात)
5. अति० पुलिस आयुक्त, क्राईम मुख्यालय / कानून व्यवस्था, भोपाल
6. पुलिस उपायुक्त, यातायात / मुख्यालय / जोन-1.2.3.4 / आसूचना एवं सूरक्षा, मुख्यालय, जिला भोपाल ।
7. पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जिला भोपाल ।
8 अपर कलेक्टर / अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (समस्त) भोपाल ।
9. अति० पुलिस उपायुक्त मुख्यालय / जोन-1,2,3,4 / आसूचना एवं सूरक्षा, मुख्यालय, जिला भोपाल ।
10. पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड / मे० नायरा एनजी लि०/में० रिलायन्स पेट्रोलियम, भोपाल मे० हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो० लिमि०/मे० इण्यिन ऑयल कार्पो०लि० /मे० भारत पेट्रोलियम कार्पो०लि० भोपाल ।
11. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जिला भोपाल ।
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12. जिला आपूर्ति नियंत्रक, जिला भोपाल की ओर सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. संयुक्त संचालक, सूचना एंव प्रकाशन विभाग भोपाल की ओर समस्त दैनिक समाचार पत्रों के प्रकाशनार्थ हेतु प्रेषित
14. अनुविभागीय दण्डाधिकारी समस्त जिला भोपाल
15. सहायक पुलिस आयुक्त, समस्त नगरी पुलिस, भोपाल ।
16. एस.डी.ओ.पी. पुलिस बैरसिया जिला भोपाल ।
17. थाना प्रभारी थाना समस्त जिला भोपाल ओर सूचनार्थ एंव पालनार्थ।
18. प्रभारी अधिकारी, एन.आई.सी, कलेक्टोरेट भोपाल की ओर जिला प्रशासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
19. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, नगरीय पुलिस, भोपाल ।
20. सर्व संबंधित…….
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला भोपाल