Breaking News in Primes

वित्तीय अनियमितताओ के मामले में दो पंचायत सचिव निलंबित

0 72

वित्तीय अनियमितताओ के मामले में दो पंचायत सचिव निलंबित

 

*दैनिक प्राईम संदेश जिला ब्यूरो चीफ राजू बैरागी जिला *रायसेन*

 

आंगनबाड़ी भवन निर्माण में आर्थिक अनियमितता करने पर की गई कार्रवाई,कार्यपाल यंत्री सहित उपयंत्री को चेतवानी पत्र जारी, तीन आंगनबाड़ी भवनों का बिना निर्माण कार्य लिए निकाले 8.18 लाख रूपये

रायसेन।जनपद पंचायत सांची के अंतर्गत ग्राम पंचायत मानपुर के ग्राम सुनहरा टोला बरनीजागीर एवं मानपुर के आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण के लिए प्रत्येक भवन के लिए राशि 11 लाख 22 हजार की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई थी।जारी की गई राशि मे से तीन आगनबाड़ी भवनों की बिना निर्माण कार्य किये ही सचिव गिरजेश शर्मा द्वारा 8.18 लाख की राशि निकाल कर दुरुपयोग किया गया। जिस पर कार्यवाही करते हुए जिला पंचायत सीईओ अंजू पवन भदौरिया द्वारा शोकॉज नोटिस जारी किया गया एवं राशि को शासकीय कोष में जमा करने के निर्देश जारी किए गए। ग्राम पंचायत सचिव शर्मा के द्वारा न ही राशि जमा की गई, और न ही कारण बताओ सूचना का कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया। पंचायत सचिव गिरजेश शर्मा के उक्त कदाचरण के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई की गई। ग्राम पंचायत की सरपंच आरती गोविंद राय को धारा 92 के तहत वसूली की राशि जमा करने के निर्देश जारी किये गए।

मऊ पथरई पंचायत के सचिव कोक सिंह को वित्तीय अनियमिता की राशि 5.27 लाख का आहरण कर राशि कर दुरुपयोग करने पर निलंबित कर दिया गया है।

जनपद पंचायत सांची के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत मऊ पथरई के सचिव कोक सिंह द्वारा ग्राम पंचायत के ग्राम सुंड, पुरामुगलिया में तीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण से पहले ही राशि का आहरण किया गया।जिसकी शिकायत जिला कार्यालय को प्राप्त होने पर तुरंत कार्रवाई करते हुए जिला पंचायत सीईओ अंजू पवन भदौरिया द्वारा संबंधित सचिव को कारण बताओं नोटिस जारी कर राशि को तीन दिवस में जमा करने के निर्देश दिए गए। सचिव कोकसिंह के द्वारा न ही आहरित राशि को कोष में जमा किया गया और न ही उक्त कारण बताओ नोटिस का कोई उत्तर प्रस्तुत किया गया! बल्कि अपनी गलती छुपाने के लिए आनन फानन में सचिव के द्वारा भवन का कार्य शुरू किया गया।जिसमें गुणवत्ता हीन सामग्री का उपयोग किया जाना पाया गया। जिस पर जिला पंचायत सीईओ द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए पंचायत सचिव कोक सिंह को निलंबित किया गया है ।और ग्राम पंचायत की सरपंच भूरी बाई संतोष ठाकुर को धारा 92 के तहत पत्र जारी कर वसूली कि राशि जमा करने के निर्देश जारी किए है। गौरतलब है कि जिला पंचायत रायसेन के अंतर्गत सांची विकासखंड के दो अलग-अलग ग्राम पंचायत सचिवों के निलंबन की कार्रवाई की गई है।जिनके द्वारा आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण में लापरवाही के साथ-साथ स्वीकृत राशि को आहरण कर उसका दुरुपयोग करने के मामले सामने आए थे।

वहीं इस मामले में उपयंत्री विनोद नायक एवं आरईएस के मुख्य कार्यपालन यंत्री शरद कुमार तंतुवाय ग्रामीण को भी चेतावनी पत्र जारी किया गया।

दोषी रोजगार सहायक सचिव पर निलंबन कार्रवाई करने के बजाय बेकसूर पंचायत सचिव कोक सिंह पर की सस्पेंड की करवाई

ग्राम पंचायत मऊ पथरई बेकसूर वर्तमान पंचायत सचिव कोक सिंह पर जिम्मेदार विभागीय अधिकारियों द्वारा की गई सस्पेंड की कार्रवाई जनचर्चा का विषय बनीं रही।बताया जाता है कि सचिव कोक सिंह को ग्राम पंचायत मऊ पथरई का प्रभार 24 जनवरी 2025 को मिला था।जबकि ग्राम सुंड,पुरा मुंगावली की आंगनबाड़ी भवन वर्ष2017-18 में मंजूर हुए थे।निलंबित सचिव कोक सिंह का कहना है कि उस समय रोजगार सहायक सचिव भगवत सिंह उर्फ भूरा ठाकुर द्वारा अनिमित्ताएँ की गई होंगी।मुझे सोची समझी साजिश के तहत घोटाले में फंसाकर निलंबन की कार्रवाई विभागीय अधिकारियों द्वारा की गई।दोषी कोई और हैं और अधिकारियों ने निलंबन की गाज मेरे ऊपर गिरा दी गई है।अगर जिला पंचायत और जनपद पंचायत सांची के अधिकारी तात्कालीन रोजगार सहायक सचिव के वित्तीय अनियमित्ताओं की बारीकी से निर्माण कार्यों की यदि जांच अधिकारी कराएं तो दूध का दूध… पानी की तरह स्थिति साफ हो जाएगी।

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Don`t copy text!