प्राईम खबर : मध्यप्रदेश में आबकारी ठेकेदारों को सरलता से मिलेगी शराब ?
ई आबकारी पोर्टल पर आयुक्त ने किया नया प्रावधान
अब लायसेंसी दुकानों को गोदाम से आसानी से शराब मिल सकेगी
Primes Tv News/ दैनिक प्राईम संदेश
भोपाल । मध्य प्रदेश में सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए अधिकतर ऑनलाइन प्रक्रिया और ठेकेदारों को आसानी से उपलब्ध हो सामग्री उसके लिए नए-नए प्रयास कर रही है जिसके तहत मध्य प्रदेश में ठेकेदार को शराब गोदाम से उठने के लिए आबकारी अधिकारी की परमिशन के साथ chalani प्रक्रिया है से गुजरना होता था जिसमें काफी समय लग जाता था इसके लिए मध्य प्रदेश शासन ने नई व्यवस्था की है ।
प्रदेश की लाइसेंसी मदिरा दुकानों को गोदामों से अब आसानी से शराब मिल सकेगी। इस संबंध में आबकारी आयुक्त अभिजीत अग्रवाल ने ई-आबकारी पोर्टल पर नया प्रावधान कर दिया है। नवीन व्यवस्था 20 जनवरी 2025 से लागू होगी। उल्लेखनीय है कि लाइसेंसी शराब दुकानों को मदिरा गोदाम से माल उठाने के लिये ई-आबकारी पोर्टल पर डिमांड देनी होती थी जिसमें गोदाम के प्रभारी अधिकारी को डिमांड को अप्रेव या रिजेक्ट करने का अधिकार रहता था। यह आनलाईन व्यवस्था तीन साल पहले 1 जून 2022 से प्रारंभ की गई थी तथा पोर्टल पर ही भुगतान की व्यवस्था रहती थी । अब पोर्टल पर नया प्रावधान किया गया है कि लायसेंसी दुकानों द्वारा पोर्टल पर जो डिमाण्ड दी जायेगी वह पोर्टल पर स्वत अप्रूव होगी।
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