Breaking News: समस्त जिला परिवहन अधिकारी को जारी हुआ आदेश
अधिकारी और कर्मचारियों की बढ़ी मुश्किलें, लगातार शिकायत और समाचार के बाद लिया निर्णय
भोपाल । जनता एवं समाचार पत्रों के माध्यम से हुई शिकायत पर मध्यप्रदेश शासन के परिवहन सचिव मनीष सिंह द्वारा समस्त क्षेत्रीय/अतिरिक्त क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारियों को अपने अपने कार्यालय में कार्यालयीन समय सुबह 10 बजे से उपस्थित रहने के दिये आदेश।
उपरोक्त विषयांतर्गत विभिन्न माध्यमों (समाचार पत्रों एवं शिकायतों) से यह ज्ञात हुआ है कि कई परिवहन अधिकारी एवं कर्मचारी निर्धारित कार्यालयीन समय पर कार्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं जिसके कारण आवेदकों/आम नागरिकों को परिवहन विभाग से संबंधित कार्यों के तारतम्य में अनावश्यक परेशानी होती है।
अतः समस्त अधिकारियों एवं समस्त परिवहन कर्मचारियों को संबंधित परिवहन कार्यालय में निर्धारित कार्यालयीन समय (प्रातः 10:00 बजे) पर अनिवार्यतः उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाता है।
उक्त संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जावे:-
परिवहन कार्यालय में एक उपस्थिति रजिस्टर संधारित किया जावे, जिसमें समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति का सत्यापन प्रतिदिन संबंधित क्षेत्रीय/अति. क्षेत्रीय / जिला परिवहन अधिकारी के द्वारा किया जाना चाहिए। विशेष कार्य (टीएल/अन्य बैठक / चैकिंग) में संलग्न होने पर किसी अन्य अधिकारी को वह कार्य अधिकृत किया जाना चाहिए।
• समस्त अधिकारियों को यथासंभव प्रातः 10:00 बजे कार्यालय में उपस्थित होने के उपरांत ही अन्य कार्यों / अन्य बैठकों में शामिल होना चाहिए।
उक्त निर्देशों का समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी तत्काल प्रभाव से पालन करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में त्रुटिकर्ता स्वयं उत्तरदायी होगें।
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