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Breaking News: मध्यप्रदेश के समस्त कलेक्टर को जारी हुआ आदेश, आधार कार्ड अब नहीं आयेगा इस काम 

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Breaking News: मध्यप्रदेश के समस्त कलेक्टर को जारी हुआ आदेश, आधार कार्ड अब नहीं आयेगा इस काम

 

आधार केवल पहचान दस्तावेज हेतु मान्य होगा, उम्र की सीमा हेतु….?

 

मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट के निर्णय का हवाला दिया, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने

भोपाल । मध्य प्रदेश शासन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन में प्रदेश के समस्त जिला कलेक्टर को आदेश जारी कर सूचित किया है कि आधार कार्ड को पहचान का दस्तावेज मान्य करने हेतु कानूनी व्यवस्था संबंधी माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर के निर्णय के संबंध में पालन किया जाए ।

 

आपको बता दे की मध्य प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग ने आधार कार्ड की कानूनी व्यवस्था के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर का आदेश 8.11.2024 के निर्णय को संलग्न करते हुए स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड आयु प्रमाण हेतु दस्तावेज नहीं है बल्कि यह केवल पहचान का दस्तावेज के रूप में ही मान्य होगा न्यायालय द्वारा आदि सिद्ध अनुसार जानकारी का पालन करने के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा मध्य प्रदेश के समस्त जिला कलेक्टरों को यह आदेश जारी करते हुए प्रशासन में निर्देश दिया है ।

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