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गांजा तस्करी पर मझौली पुलिस की बड़ी कार्यवाही

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*गांजा तस्करी पर मझौली पुलिस की बड़ी कार्यवाही*

 

*30 किलो गांजे के साथ कार वाहन सहित दो आरोपियों को किया गिरफ्तार*

 

सीधी/मझौली

नशा मुक्ति अभियान के तहत अवैध मादक पदार्थों पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के तहत मझौली थाना पुलिस द्वारा

पुलिस अधीक्षक सीधी डॉक्टर रविंद्र वर्मा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीधी अरविंद श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन व अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कुसमी मझौली रोशनी सिंह ठाकुर के कुशल मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी उपनिरीक्षक दीपक सिंह बघेल के नेतृत्व मे मुखिवर की सूचना पर एक सफेद रंग की कार सहित दो ब्यक्तियों को अबैध मादक पदार्थ 30 किलो गांजा जिसकी कीमत 360000रुपये है के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है।

मझौली पुलिस पुलिस द्वारा प्रेस रिपोर्ट जारी कर जानकारी देते हुए बताया गया है कि 23 नवम्बर को मुखबिर की सूचना पर ब्यौहारी से सीधी मार्ग पर

चमराडोल बनास नदी हनुमान मन्दिर के पास एक सफेद रंग की कार जो ब्यौहारी तरफ से आते दिखी जिसे हमराह की मदद से घेराबंदी कर रोकने का प्रयास किया गया जो वाहन को तेज रफ्तार व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए थाने की शासकीय बाहन टी. MP03A 3482 को ठोकर मारा जिससे शासकीय बाहन सामने से बाये तरफ

क्षतिग्रस्त हो गया जिसे बाद में घेराबंदी कर पकडा गया तथा कार चालक से नाम पता पूंछा गया जो अपना नाम संतोष कुमार साकेत पिता दद्दी प्रसाद साकेत उम्र 31 वर्ष निवासी रामपुर थाना कोतवाली जिला सीधी (म.प्र) विरुद्ध एवं साथ बैठा दूसरे ब्यक्ति का नाम पता पूंछा गया जो अपना नामअमरेश उर्फ़ रिंकू साकेत पिता पुसई साकेत उम्र 42 वर्ष निवासी मडरिया वार्ड न. 21 थाना कोतवाली जिला सीधी (म.प्र.) का होना बताया एवं

कार क्र. MP53ZC 4129 की तलासी दिग्गी को खोलवा कर ली गई तो दिग्गी के अंदर आसमानी रंग की पोलीथीन के 46 नग छोटे बडे पैकेट मिले, जब उक्त पैकेट को खोलकर देखा गया तो मादक पदार्थ गांजा कुल 30 किलो ग्राम कीमत 3.60.000/- रुपये का होना पाया गया। उक्त बरामद सुदा अबैध मादक पदार्थ गांजा के संबंध में संदेही/ आरोिपयो से वैध कागजात की मांग की गई तो कोई कागजात पेश नही किया। जिससे आरोपी/

संदेहयों का यह कृत्य धारा 8/20बी एनडीपीएस एक्ट के तहत दंडनीय पाये जाने से बरामद सुदा अबैध मादक पदार्थ गांजा को जप्ती पत्रक के विधवत जप्त किया गया एवं आरोपी अमरेश उर्फ़ रिन्कू साकेत पिता पुसई साकेत उम्र 42 वर्ष एवं संतोष कुमार साकेत पिता दद्दी प्रसाद साकेत के विरुद्ध अपराध धारा 8/20(ख) NDPS ACT के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाकर उक्त दोनो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। उक्त कार्यवाही मे सहायक उपनिरीक्षक कमलेश त्रिपाठी, अरुण सिंह, अमोल सिंह,प्रधान आरक्षक महेंद्र सिंह पटले, राजकुमार सिह,विजय सिंह, धीरेन्द्र सिंह बागरी, बृजेश पिनका,आर दीपनारायण सिंह,आर. तिलकराज सिंह व साइवर सेल से प्रदीप मिश्रा,शिव कुमार नामदेव व कृष्णा द्विवेदी,विकाश सिंह,सचिन शुक्ल,आनन्द कुशवाहा, का अहम योगदान रहा।

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