देखिए बैतूल जिले के विकासखंड भीमपुर की इस ग्राम पंचायत ने लिया निर्णय
मनीष कुमार
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भोपाल / बैतूल । जिलें में खनिज विभाग के संरक्षण में बड़ रही अवैध गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक नही लग पा रही है, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्र में निजी और शासकीय कार्य में खनिज संसाधनों की भारी कमी का सामना ग्रामीणों को करना पर रहा यदि खनिज सामग्री रेत और अन्य मटेरियल मिलता भी है तो बाजार मूल्य से अधिक दाम पर जिसके लिए ग्रामीणों ने मिल कर पंचायत में प्रस्ताव पास किया और तहसीलदार को अवगत कराया ।
बैतूल जिले के विकासखंड भीमपुर के ग्राम पंचायत पलासपानी ने लिया निर्णय ग्राम सभा के माध्यम से पेसा एक्ट अधिनियम 2022 एवं मध्य प्रदेश गैण खनिज अधिनियम 1996 की तहत ग्राम सभा द्वारा कानूनी गतिविधियों क्षेत्राधिकार के अंतर्गत गौण खनिज के सभी प्रकार से ग्राम सभा द्वारा गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने और अन्य विषयों से संबंधित समस्त शिकायत का संज्ञान में लगा और रेत परिवहन पर नियंत्रण रखेगा ग्राम सभा को रेत,मोरूम बाहरी व्यापारियों परिवहन इत्यादि के प्रावधान हेतु ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन कर अनुशंसा हेतु सूचना प्रेषित किया गया ।
श्रीमान तहसीलदार महोदय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं चौकी प्रभारी को प्रस्ताव दिया गया, को ग्राम सभा के माध्यम से सूचना दिया गया । उपस्थित पप्पू काकोडीया जनपद सदस्य भीमपुर पलाशपानी , मानसिंग धुर्वे सरपंच पति,बिसराम अहाके पंच, जगदीश काकोड़िया पेशा निधि अध्यक्ष पलासपानी