मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक की जॉइनिंग को लेकर निर्देश और समय सारणी, देखिए आदेश
लोक शिक्षण संचालनालय ने स्कूल में कार्य करने वाले अतिथि शिक्षकों को लेकर जारी किया पत्र
भोपाल । मध्यप्रदेश में स्कूल शिक्षा को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है । उपरोक्त संदर्भित पत्र-1 अनुसार शासकीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु विद्यालय में रिक्त पदों के विरूद्ध अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिये गये है। पोर्टल मेटेनेंस के कारण उक्त तिथियों को परिवर्तित करते हुये निम्नानुसार
समयसारणी अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए-
संशोधित समय-सारणी-
शैक्षणिक सत्र 2023-24 में जिन विद्यालयों में अतिथि शिक्षक को आमंत्रित किया गया है एवं पोर्टल पर रिक्त पद प्रदर्शित है, ऐसे विद्यालयों में GFMS पोर्टल पर ज्वॉइनिंग की प्रविष्टि हेतु की जाने वाली कार्यवाही-
क्र
गतिविधियाँ
1 अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु GFMS पोर्टल पर रिक्तियों का प्रदर्शन।
समयसीमा
06.08.2024
2. अतिथि शिक्षक द्वारा GFMS पोर्टल पर ज्यॉइनिंग दर्ज करना एवं शाला 07.08.2024 से 12.08.2024 प्रभारी से प्राप्त सत्यापित ज्वॉइनिंग पत्रक की प्रति को पोर्टल पर अपलोड करना।
3 शाला प्रभारी GFMS पोर्टल पर ज्वॉइन किये अतिथि शिक्षक का
07.08.2024 से 12.08.2024
प्रमाणीकरण करना।
2. ऐसे विद्यालय जहाँ नियमित शिक्षक पदस्थ होने के उपरांत भी सम्पूर्ण शैक्षणिक सत्र के लिये अनुपलब्ध है, ऐसे विद्यालयों हेतु नियमित शिक्षक के विरूद्ध रिक्ति अपडेशन हेतु GFMS पोर्टल पर की जाने वाली
कार्यवाही हेतु समयसारणी- क्र
गतिविधियाँ
समयसीमा
संकुल प्राचार्य द्वारा GFMS पोर्टल पर नियमित शिक्षक के अनुपलब्ध होने 07.08.2024 से 08.08.2024
का कारण एवं आदेश की प्रति अपलोड करते हुये रिक्वेस्ट दर्ज करना।
2 संकुल प्राचार्य द्वारा प्रेषित की गई रिक्वेस्ट का परीक्षण उपरांत संचालनालय स्तर से अनुमोदन की कार्यवाही। 3 उक्त रिक्तियां यदि विगत वर्ष से निरन्तर है, तथा गतवर्ष किसी अतिथि 11.08 2024 से 13.08.2024
09.08.2024 से 10.08.2024
शिक्षक को नियमानुसार रखा गया है, तो ऐसे अतिथि शिक्षक GFMS पोर्टल पर ज्वॉइनिंग दर्ज कर सकेंगें, एवं शाला प्रभारी से प्राप्त सत्यापित ज्वॉइनिंग पत्रक की प्रति को पोर्टल पर अपलोड करना।
शाला प्रभारी GFMS पोर्टल पर ज्वॉइन किये अतिथि शिक्षक का 11.08.2024 से 13.08.2024.
प्रमाणीकरण करना।