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आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश की उड़ी धज्जियां।

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आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश की उड़ी धज्जियां।

गैर शैक्षणिक कार्य मे अटैच शिक्षको को डीईओ -बीइओ नही करा सके रिलीव ।

बैरसिया:::सामान्य प्रशासन विभाग एव शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 27 के प्रावधान एव उदभूत न्यायालयीन प्रकरण में पारित निर्णयो का उल्लेख करते हुए 22 जुलाई 2024 को शिल्पा गुप्ता आयुक्त लोक शिक्षण (म.प्र) द्वारा आदेश क्रमांक 2133 जारी करते हुए निर्देश दिए थे कि गैर शैक्षणिक कार्यो में संग्लन / आंसजित सभी शिक्षको को मूल पदस्थापना हेतु कार्यमुक्त कर शिक्षण कार्य सुनिश्चित करावें। आयुक्त डीपीआई के आदेश में स्पस्ट लिखा है कि भविष्य में शिक्षको को गैर शैक्षणिक कार्य में लगाए जाने की स्तिथि में सम्बंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। आयुक्त डीपीआई ने उक्त आदेश का कड़ाई से पालन हेतु जिला कलेक्टर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सयुक्त संचालक लोकशिक्षण ओर जिला शिक्षा अधिकारी एव ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को गैर शैक्षणिक कार्यो में अटैच शिक्षको को तत्काल मूल पदस्थापना हेतु कार्यमुक्त करने को कहा था। लेकिन विडंबना है कि डीईओ एव बीइओ द्वारा उक्त आदेश के पालन में सात दिन में एक भी शिक्षक को मूल शाला में शैक्षणिक कार्य हेतु रिलीव नही करा पाए। इधर डीपीआई आयुक्त के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए हर्राखेड़ा संकुल प्राचार्यो ने 23 जुलाई 2024 को हाईस्कूल हिरनखेड़ी के शिक्षक को संकुल हर्राखेड़ा में अटैच का आदेश क्रमांक 1127 जारी कर दिया। हालांकि इसकी लिखित शिकायत आयुक्त लोक शिक्षण को भेजी जा चुकी है।

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