ग्राम पंचायत में रोजगार सहायक को लेकर मध्यप्रदेश सरकार का बड़ा फैसला
मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद के आयुक्त ने जारी किए आदेश
सभी जिला कलेक्टर और अन्य को जारी हुए आदेश, प्रशासनिक मद में पर्याप्त राशि का दिया हवाला
CEO और जिला पंचायत सदस्य मध्यप्रदेश को भी मिले निर्देश
भोपाल । वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार की आर्थिक स्थिति का अंदाज आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीनस्थ सांसद मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद ने बड़ा निर्णय लेते हुए सभी जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वय के साथ मुख्य कार्यपालिका अधिकारी और अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वय जिला पंचायत सदस्यों को पत्र जारी कर बताया है कि अब मध्य प्रदेश के किसी भी ग्राम पंचायत में ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति नहीं की जाएगी इस विषय में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने मनरेगा और एक अन्य पत्र का हवाला देते हुए बताया ।
कि ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति के संबंध में दिशा निर्देश जो 2012 में दिए गए थे की ग्राम पंचायत में रोजगार सहायकों की नियुक्ति की जानी है अब इस विषय में पत्र जारी करते हुए बताया कि प्रशासनिक मध में वर्तमान में राशि की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होने से ग्राम रोजगार सहायक की नहीं भर्ती किया जाना संभव नहीं है आता परिषद के पत्र के रूप में जिले में कोई भी नवीन भारती नहीं की जाएगी भविष्य में प्रशासनिक मध्य राशि के पर्याप्त उपलब्धता होने की स्थिति में ग्राम रोजगार सहायकों की भर्ती के जाने पर विचार किया जाएगा परिषद के द्वारा जिसमें जिले से अनुमति दी जाएगी ।